रविवार, 7 फ़रवरी 2016

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जन-धन योजना के तहत बैंक मित्र को मिलेगा
5,000 वेतन
नई दिल्ली। जन-धन योजना के तहत लोगों का खाता खोलनेे वाले बैंक मित्र (बैंकिंग कॉरसपॉडेंट) को टिकाऊ बनाने के लिए मोदी सरकार ने नई स्कीम तैयार की है।
इसके तहत बैंक मित्र को न्यूनतम 5000 रुपये का फिक्स्ड वेतन मिलेगा। इसके अलावा खातों में लेन-देन पर अलग से कमीशन भी मिलेगा। साथ ही बैंक मित्र के लिए अलग के एक कर्ज स्कीम भी तैयार की गई है। जिसमें उसे कंप्यूटर, वाहन आदि खरीदने के बैंक लिए लोन भी देगा।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यूपीए सरकार के समय वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में उम्मीद के मुताबिक खाते न खुल पाने की एक बड़ी वजह बिजनेस कॉरसपांडेंट का टिकाऊ न होना था। ऐसा इसलिए था कि उसमें फिक्स वेतन का कोई प्रावधान नहीं था। इस कमी को देखते हुए नई स्कीम प्रधानमंत्री जन-धन योजना में कई अहम बदलाव किए गए हैं।
बैंक मित्र के लिए बनी स्कीम में जहां उनका न्यूनतम 5,000 रुपये वेतन प्रतिमाह तय किया गया है।
वहीं, खाता खोलने और लेन-देन के लिए कमीशन (वैरिएबल) अलग से तय किया गया है। कंप्यूटर , वाहन आदि को खरीदने के लिए 1.25 लाख रुपये का कर्ज भी मिलेगा।
कंप्यूटर और वाहन के लिए मिलेगा कर्ज
बैंक मित्र को काम के लिए कंप्यूटर, वाहन आदि की भी जरूरत पड़ेगी। वित्त मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार बैंक मित्र की जरूरतों को देखते हुए स्कीम में प्रावधान किया गया है कि वह 1.25 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकेगा। इसमें 50 हजार रुपये उपकरण के लिए , 25 हजार रुपये कार्यशील पूंजी और 50 हजार रुपये वाहन का कर्ज मिलेगा। इसके लिए उसे 35 महीने से लेकर 60 महीने तक का कर्ज मिलेगा। कर्ज के लिए 18-60 साल की उम्र के लोग पात्र होंगे।
कौन बन सकेगा बैंक मित्र
कोई भी वयस्क व्यक्ति बैंक मित्र बन सकता है। इसके अलावा सेवानिवृत्त हो चुके बैंक कर्मचारी, शिक्षक, सेना के व्यक्ति भी इसके लिए पात्र होंगे। साथ ही केमिस्ट शॉप, किराना शॉप, पेट्रोल पंप, स्वयं सहायता समूह, पीसीओ, कॉमन सर्विस सेंटर आदि भी बैंक मित्र के रूप में काम कर सकेंगे।

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